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आरोग्य संजीवनी उत्पाद पर IRDAI ने दिशानिर्देश जारी किये

आरोग्य संजीवनी उत्पाद पर IRDAI ने दिशानिर्देश जारी किये


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इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Insurance Regulatory and Development Authority of India – IRDAI) ने 19 मार्च, 2020 को सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को मानक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद के तहत 50,000 रुपये से 10 लाख रुपये के बीच अनिवार्य रूप से बीमा राशि की पेशकश करने को कहा है। इस कदम की घोषणा ‘आरोग्य संजीवनी’ (Arogya Sanjeevani) उत्पाद के तहत उपलब्ध कवरेज को बढ़ाने के लिए की गई थी।

पृष्ठभूमि

IRDAI ने सभी सामान्य और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को 5 लाख रुपये तक की अधिकतम बीमा राशि और न्यूनतम 1 लाख रुपये के साथ मानक व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा उत्पाद की पेशकश करने का आदेश दिया था। यह भ्रम को कम करने और अधिक लोगों को स्वास्थ्य बीमा खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था।

मुख्य बिंदु

बीमाकर्ताओं ने ‘आरोग्य संजीवनी’ उत्पाद के तहत 50,000 रुपये की बीमा राशि की पेशकश की है क्योंकि कोविड-19 मामलों और स्वास्थ्य देखभाल की लागत बढ़ने के कारण इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। अधिकांश बीमाकर्ता 5 लाख रुपये की अधिकतम मूल सीमा से ऊपर आरोग्य संजीवनी नीति की पेशकश नहीं कर रहे थे। लेकिन इस संशोधन के बाद बीमाकर्ताओं को 10 लाख रुपये तक की राशि की पेशकश करनी होगी। यह संशोधन 1 मई, 2021 से लागू होगा।

आरोग्य संजीवनी

‘आरोग्य संजीवनी मानक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद है जो परिवारों और व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती खर्च के संबंध में एक चिकित्सा कवरेज प्रदान करता है। इसमें कोविड-19 उपचार भी शामिल है। यह बीमा राशि के 2% तक कमरे, बोर्डिंग और नर्सिंग खर्चों को भी कवर करता है।

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