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ICICI ने अपने ग्राहकों के लिए जारी किया अलर्ट, 31 मार्च से पहले ये काम करना है जरूरी

ICICI ने अपने ग्राहकों के लिए जारी किया अलर्ट, 31 मार्च से पहले ये काम करना है जरूरी



पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना आवश्यक हो गया है. सरकार ने इसे लिंक करना काफी पहले ही अनिवार्य कर दिया गया था, हालांकि इसकी आखिरी तारीख लगातार आगे बढ़ रही थी. अब इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च तय की गई है

ICICI ने अपने ग्राहकों के लिए जारी किया अलर्ट, 31 मार्च से पहले ये काम करना है जरूरी
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना आवश्यक हो गया है.

31 मार्च को वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला है और नए साल के साथ कई नियमों में बदलाव होने वाला है. साथ ही कई ऐसे कामों की 31 मार्च ही आखिरी तारीख है, जो आपके दैनिक जीवन से जुड़े हैं. सरकार और बैंकों की ओर से भी इसकी लगातार जानकारी शेयर की जा रही है कि जल्द से जल्द अपने आवश्यक काम निपटा लें. अब ICICI बैंक ने भी अपने ग्राहकों को जानकारी दी है कि 31 मार्च से पहले पैन कार्ड से जुड़ा एक काम जरूर कर लें.

दरअसल, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना आवश्यक हो गया है. सरकार ने इसे लिंक करना काफी पहले ही अनिवार्य कर दिया गया था, हालांकि इसकी आखिरी तारीख लगातार आगे बढ़ रही थी. अब इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च तय की गई है और इस बार 31 मार्च को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, ऐसे में 31 मार्च से पहले आधार-पैन कार्ड को लिंक करना आवश्यक है. इतना ही नहीं अगर आप इसे लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड काम करना बंद कर देगा. साथ ही जब आपको वापस एक्टिव करवाएंगे तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा.

ऐसे में ICICI ने बैंकिंग ऐप्लीकेशन पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए ग्राहकों को जानकारी दी है कि अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक कर लें. बैंक ने यहां तक कि आधार कार्ड-पैन कार्ड लिंक करने के लिए लिंक भी दिया है, जहां से आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं और आधार कार्ड-पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं. ICICI की मोबाइल ऐप्लीकेशन पर ग्राहकों को यह मैसेज दिखाई दे रहा है.

लगेगा भारी जुर्माना

आधार से लिंक होने पर पैन कार्ड एक्टिव नहीं रहेगा और अगर आप निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करते हैं तो आप जुर्माना लग सकता है. आयकर विभाग के मुताबिक 31 मार्च 2021 के बाद कोई निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272B के तहत 10000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. विभाग पहले ही अपने एक नोटिफिकेशन में कह चुका है कि टैक्सपेयर्स अगर 31 मार्च तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाते तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा.

कैसे चेक करें आधार कार्ड लिंक है या नहीं

दरअसल, कई लोगों को यह पता ही नहीं है कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या नहीं. ऐसे में आप 2 मिनट देकर इसका पता कर सकते हैं और अगर आधार लिंक नहीं है आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लिंक कर सकते हैं. आधार लिंक होने या ना होने का पता करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा या आप सीधे इस लिंक पर क्लिक करके सीधे उस पेज पर जा सकते हैं, जहां आपको पैन-आधार लिंक के बारे में जानना है. यहां जानकारी भरने के बाद आपको इसकी पुष्टि हो जाएगी.

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