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होली पर 4 मार्च को भी रहेगा सार्वजनिक अवकाश, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की संशोधित अधिसूचना

होली पर 4 मार्च को भी रहेगा सार्वजनिक अवकाश, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की संशोधित अधिसूचना

भोपाल | 01 मार्च 2026

मध्य प्रदेश सरकार ने होली पर्व को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा 01 मार्च 2026 को जारी संशोधित अधिसूचना में 04 मार्च 2026 (बुधवार) को भी सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।

पहले 29 दिसंबर 2025 को जारी वर्ष 2026 की अवकाश सूची में 03 मार्च 2026 (मंगलवार) को होली के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। अब राज्य शासन ने होली के अवसर पर 04 मार्च 2026 को भी अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है।

यह अवकाश निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (धारा 25) के अंतर्गत घोषित किया गया है। इसके साथ ही पूर्व में जारी अधिसूचना में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है।

राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार यह अधिसूचना जारी की गई है। आदेश की प्रतिलिपि सभी विभागों, आयोगों, राजस्व मंडलों एवं संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है।

👉 अब मध्य प्रदेश में होली पर 03 और 04 मार्च, दोनों दिन शासकीय कार्यालय बंद 

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