भोपाल | बड़ी राहत: एमपी के अतिथि शिक्षकों के लिए लंबी अनुपस्थिति वाला आदेश निरस्त
Friday, 27 February 2026
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भोपाल, 26 फरवरी 2026। लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश ने प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए लंबी अनुपस्थिति को लेकर जारी पूर्व निर्देशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। इस संबंध में नया आदेश जारी कर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, कलेक्टरों और संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया है।
विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पहले लंबी अनुपस्थिति के मामलों में कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन अब उन निर्देशों को वापस ले लिया गया है। आगे की पूरी प्रक्रिया एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से की जाएगी। पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के बाद अलग से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
यह फैसला अतिथि शिक्षकों के विरोध के बाद लिया गया बताया जा रहा है। प्रदेशभर से मिल रही आपत्तियों और मांगों को देखते हुए विभाग ने पुनर्विचार करते हुए पूर्व आदेश को रद्द कर दिया।
आदेश की मुख्य बातें:
लंबी अनुपस्थिति से जुड़े पुराने निर्देश तत्काल प्रभाव से निरस्त
आगे की कार्रवाई एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर होगी
सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और कलेक्टरों को आदेश प्रेषित
पोर्टल पर व्यवस्था बनने के बाद अलग से निर्देश जारी होंगे
इस निर्णय से प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
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