
अब सरकारी कर्मचारी भी ले सकते है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ

सरकार ने अपने कर्मचारियों को राहत देते हुए फैसला लिया है कि अब सरकारी कर्मचारी भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि कर्मचारियों के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए. प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे घटक क्रेडिट लक सब्सिडी (सीएलएसएस) का लाभ पाने के लिए या तो सरकारी कर्मचारी अपने आवास का निर्माण करने या फिर मौजूद मकान के नवीनीकरण कार्य के लिए हडको, बैंक या फिर अन्य वित्तीय संस्थाओं से लोन ले सकते हैं. योजना के तहत कम आयवाले कर्मचारियों को ही लाभ मिलेगा. इसके लिए आय सीमा भी निर्धारित की गई है.
योजना के अनुसार जिस कर्मचारी की वाíषक आय तीन लाख रुपये तक है तो वे अल्प आय वर्ग, जिनकी आय तीन से छह लाख रुपये तक है वे मध्यम आय वर्ग-1, जिनकी आय छह से बारह लाख व 12 से 18 लाख रुपये है वो मध्यम आय वर्ग 2 में आएंगे. योजना के तहत अल्प आय वर्ग के कर्मचारी को 6.5 फीसद या मध्यम आय वर्ग-1 में आनेवाले कर्मियों चार फीसदी, मध्यम आय वर्ग-2 आनेवाले कर्मियों को ब्याज पर तीन फीसद तक सब्सिडी मिलेगी.
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