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Banking Fraud: 10 दिन में मिलेंगे बैंक खाते से गायब हुए पूरे पैसे… RBI ने बताया- बस करना होगा ये काम

Banking Fraud: 10 दिन में मिलेंगे बैंक खाते से गायब हुए पूरे पैसे… RBI ने बताया- बस करना होगा ये काम


RBI Alert for Banking Fraud: अगर आपके बैंकिंग फ्रॉड का शिकार होते हैं तो आपको 3 दिन के अंदर इस बारे में बैंक को शिकायत करना होगा. तभी आपको कोई नुकसान नहीं होगा

Banking Fraud: 10 दिन में मिलेंगे बैंक खाते से गायब हुए पूरे पैसे... RBI ने बताया- बस करना होगा ये काम
प्रतीकात्मक फोटो

RBI Alert for Bank Fraud: जमाना डिजिटल का है. चाय-पकौड़े खाने से लेकर शॉपिंग और कार खरीदने तक… भुगतान करने के लिए हम डिजिटल तरीका अपनाते हैं. यूपीआई पेमेंट, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग या फिर मोबाइल ​बैंकिंग ऐप… कैश लेनदेन से ज्यादा पेमेंट के ये तरीके चलन में हैं. इस डिजिटल लेन-देन के दौर में साइबर फ्रॉड की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं.

हो सकता है आप या आपके जाननेवाले कभी बैंकिंग से जुड़े फ्रॉड का शिकार हुए हों. इसे ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड या साइबर फ्रॉड कहा जाता है. इसमें हैकर्स आपके अकाउंट से जुड़ी जानकारी हैक कर आपके बैंक खाते से पैसे निकाल लेते हैं. इसके बाद आप हाथ मलते रह जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं आपके खाते से गायब हुए पैसे आपको वापस मिल सकते हैं?

RBI ने बताया- क्‍या करना होगा

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने आपके खाते से गायब होने वाले पैसे वापस हासिल करने का तरीका बताया है. आरबीआई का कहना है कि अगर कोई भी अनधिकृत लेन-देन होता है तो उसके बाद भी आपका पूरा पैसा वापस मिल सकता है. हालांकि इसके लिए सावधानी जरूरी है. RBI कहता है कि ऐसे किसी भी गलत ट्रांजेक्शन की जानकारी तुरंत बैंक को देकर आप नुकसान से बच सकते हैं.

रिजर्व बैंक (RBI) के मुताबिक- ‘अगर अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन से आपका नुकसान हुआ हो और अगर आप अपने बैंक को तुरंत सूचित करते हैं, तो आपकी देयता सीमित हो सकती है, बल्कि शून्य भी हो सकती है.’ मतलब स्पष्ट है कि अगर आपके खाते से कोई गैरकानूनी ट्रांजेक्शन हुई है तो उसकी सूचना तुरंत अपने बैंक को दें. बिना देरी करे सूचना देने से आप बच सकते हैं. ऐसा करना से आपको आपके सारे पैसे आपको मिल सकते हैं.

आखिर कैसे वापस होंगे पूरे पैसे?

अब आप सोच रहे होंगे कि पैसा कैसे वापस मिलेगा… बैंक खाते से पैसे निकलने पर शिकायत कर भी दी तो आखिर बैंक पैसे कहां से लौटाएगा! दरअसल, बैंकों की तरफ से ऐसे साइबर फ्रॉड के खतरे से बचने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है. ऐसे में बैंक आपके साथ हुए फ्रॉड की सारी जानकारी सीधे इंश्योरेंस कंपनी को बताएगा और फिर वहां से इंश्योरेंस के पैसे लेकर आपके नुकसान की भरपाई करेगा. ऐसे साइबर फ्रॉड से बचने के लिए इंश्योरेंस कंपनियां लोगों को सीधे कवरेज दे रही हैं.

फ्रॉड का शिकार होने के 3 दिन में करें शिकायत

अगर आपके बैंकिंग फ्रॉड का शिकार होते हैं तो आपको 3 दिन के अंदर इस बारे में बैंक को शिकायत करना होगा. तभी आपको कोई नुकसान नहीं होगा. आरबीआई ने कहा है कि निर्धारित समय में बैंक को सूचना दे देने पर ग्राहक के खाते से धोखाधड़ी कर निकाली गई रकम 10 दिन के अंदर उसके बैंक खाते में वापस आ जाएगी. RBI ने यह भी कहा है कि अगर बैंक खाते से हुई धोखाधड़ी की रिपोर्ट 4 से 7 दिन बाद की जाती है, तो ग्राहक को 25,000 रुपये तक का नुकसान उठाना होगा.

आप भी करा सकते हैं इंश्योरेंस

आप चाहें तो साइबर फ्रॉड से बचने के लिए खुद भी इंश्योरेंस भी करा सकते हैं. बजाज एलियांज और HDFC अर्गो जैसी कंपनियां इस तरह के इंश्योरेंस मुहैया कराती हैं. इस इंश्योरेंस के तहत, अगर आपके खाते में कोई साइबर फ्रॉड होता है तो आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे. ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के चलते साइबर फ्रॉड से बचने के इंश्योरेंस का स्कोप भी इन दिनों काफी बढ़ गया है. बता दें कि रिजर्व बैंक ने ग्राहक सुरक्षा, अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन में ग्राहकों की सीमित देनदारी पर नए दिशानिर्देश जारी किए हुए हैं.

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