अवैध कॉलोनियों को लेकर प्रशासन का सख्त रुखजांच दल गठित, कॉलोनी सेल बनाने की प्रक्रिया जारी
Tuesday, 23 December 2025
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श्योपुर।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने जिले में अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हाल ही में की गई कार्रवाई के दौरान सामने आए नए मामलों को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन द्वारा एक उच्चस्तरीय जांच दल का गठन किया गया है। साथ ही आम नागरिकों को अवैध कॉलोनियों में भू-खण्ड क्रय-विक्रय से बचने हेतु मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट में कॉलोनी सेल बनाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की गई है।
कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा के निर्देशों के क्रम में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार सलापुरा नहर के समीप खाटू श्याम मंदिर के पास स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 410, 418, 420, 424 सहित कुल 1.317 हेक्टेयर भूमि तथा अन्य सर्वे क्रमांकों की कुल 2.152 हेक्टेयर भूमि पर बिना अनुमति कॉलोनी विकसित की जा रही है। मौके पर डब्ल्यूबीएम रोड बनाकर अवैध रूप से कॉलोनी काटे जाने की पुष्टि हुई है।
जांच समिति गठित
इस मामले में गठित जांच समिति में एसडीएम श्री गगन मीणा, डिप्टी कलेक्टर श्री संजय जैन एवं श्री विजय शाक्य, तहसीलदार श्रीमती मनीषा मिश्रा, उप पंजीयक स्टाम्प एवं पंजीयन श्री सौरव शाक्य, राजस्व निरीक्षक श्री दिव्यराज धाकड़ एवं पटवारी श्री पुरुषोत्तम राठौर शामिल हैं। समिति को तीन दिवस में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
जांच के प्रमुख बिंदु
जांच दल द्वारा भूमि के स्वामित्व का इतिहास, शासकीय पट्टा या भूदान भूमि होने की स्थिति, कॉलोनी विकास की अनुमति, बिना अनुमति भू-खण्ड विक्रय, वृक्ष कटान की वैधता, कॉलोनाइजर की भूमिका तथा दोषियों के विरुद्ध की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की विस्तृत जांच की जाएगी।
इसके साथ ही उप पंजीयक श्योपुर को निर्देशित किया गया है कि संबंधित सर्वे नंबरों में भू-खण्ड के रूप में कोई भी पंजीयन न किया जाए। एसडीएम को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण न हो।
कॉलोनी सेल से मिलेगा मार्गदर्शन
कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा ने बताया कि अवैध कॉलोनियों के कारण आम नागरिकों को बिजली, पानी, सड़क, नामांतरण एवं आवास ऋण जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। इसी समस्या के समाधान हेतु कलेक्ट्रेट में कॉलोनी सेल का गठन किया जा रहा है, जहां से नागरिक किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पूर्व उसकी वैधता की जानकारी और एनओसी प्राप्त कर सकेंगे।
भू-खण्ड खरीदने वालों के लिए एडवाइजरी
कलेक्टर द्वारा जिले के नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि प्लॉट खरीदने से पूर्व कॉलोनाइजर का पंजीयन, भूमि का डायवर्जन, टीएनसीपी एवं अन्य प्रशासनिक स्वीकृतियों की जांच अवश्य करें। साथ ही कॉलोनाइजरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी कॉलोनी स्थल पर सूचना बोर्ड लगाकर सभी आवश्यक विवरण प्रदर्शित करें।
कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा ने स्पष्ट किया कि केवल वैध कॉलोनियों में ही भू-खण्ड क्रय करें और भवन निर्माण से पूर्व विधिवत अनुमति लेना सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
स्रोत : जिला प्रशासन श्योपुर
वेबसाइट : www.thevoiceofmp.com
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