यदि कोई नेता 5 बार विधायक या सांसद बनता है, तो क्या वह 5 बार पेंशन का हकदार हो जाएगा?
लोकसभा सांसद के लिए वर्ष 2018 से ,न्यूनतम बेसिक पेंशन 25000 रुपये महीना तय की गई है । भत्ते व अन्य सुविधाएं इसके अतिरिक्त हैं। इसका अर्थ हुआ , सांसद चुने जाने के बाद अगर लोकसभा मात्र दो महीने के बाद भंग हो जाए , और सांसद महोदय को अगले चुनावों में सफलता न भी मिले। तब भी उन दो महीनों की अवधि में सांसद रहने के एवज में, वे पूर्व लोकसभा सांसद के रूप में न्यूनतम 25000 रुपये की मासिक बेसिक पेंशन व अन्य भत्तों के हकदार होंगे।
अब ऐसे सांसद , जो एक से अधिक बार सांसद बने हैं या पांच वर्ष से ज्यादा सांसद रहे हैं ; उनकी पेंशन के संबंध में-
ऐसा नहीं है कि 5 बार सांसद रहने पर , पांच गुणा पेंशन हो जाएगी। इसके लिए एक निश्चित नियम है।
पांच वर्ष से ज्यादा सांसद रहने पर प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए मूल पेंशन में 2000 रूपये जोड़ दिये जाएंगे। उदाहरण के लिए, किसी का सांसद का कुल कार्यकाल 16 वर्ष और 9 महीने और 8 दिन है। कुल बेसिक पेंशन 5 वर्ष के लिए 25000 रुपये तथा अतिरिक्त 12 वर्षों के लिए सालाना 2000 रुपये अतिरिक्त, यानी 24000 रुपये। ऐसे में कुल पेंशन 25000+24000= 49000 रुपये महीना हो जाएगी। ( 9 महीने या उससे अधिक के समय को पेंशन के लिए पूर्ण वर्ष माना जाता है।)
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