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MP में लव जिहाद के खिलाफ कानून राज्यपाल की मंजूरी के बाद 48 घंटे में ही लागू

MP में लव जिहाद के खिलाफ कानून राज्यपाल की मंजूरी के बाद 48 घंटे में ही लागू

MP में लव जिहाद के खिलाफ कानून 
राज्यपाल की मंजूरी के बाद 48 घंटे में ही लागू

- सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन की प्रति कलेक्टरों को भेजी

- आनंदी बेन पटेल ने गुरुवार को कैबिनेट से स्वीकृत प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की मंजूरी के 48 घंटे बाद मध्यप्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 का अध्यादेश शनिवार से लागू हो गया। गुरुवार को राज्यपाल के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के बाद सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर उसकी प्रति प्रदेश के सभी कलेक्टरों को भेज दी है। इससे पहले शिवराज कैबिनेट के प्रस्ताव को लखनऊ भेजा गया था, जहां गुरुवार को राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए थे। हालांकि इसे 6 महीने में विधानसभा से पास कराना होगा।

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