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मध्य प्रदेश : चित्रकूट के जुड़वा भाई मर्डर केस में कोर्ट का फैसला, सभी पांचों आरोपियों को हुई दोहरी उम्रकैद की सजा

मध्य प्रदेश : चित्रकूट के जुड़वा भाई मर्डर केस में कोर्ट का फैसला, सभी पांचों आरोपियों को हुई दोहरी उम्रकैद की सजा



जज प्रदीप कुमार कुशवाह ने सभी पांचों आरोपी पदमकांत शुक्ला, राजू द्विवेदी, आलोक सिंह, विक्रमजीत सिंह और अपूर्व यादव को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. ये सभी मुजरिम 23 से 26 साल के बीच के हैं

मध्य प्रदेश : चित्रकूट के जुड़वा भाई मर्डर केस में कोर्ट का फैसला, सभी पांचों आरोपियों को हुई दोहरी उम्रकैद की सजा
सांकेतिक तस्वीर

सतना (satna) की एक अदालत ने जिले के चित्रकूट के जुड़वा मासूम भाइयों की फिरौती के लिए अपहरण (Chitrakoot murder case) करने और फिर उनकी हत्या करने के बहुचर्चित मामले में सोमवार को सभी पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है. फरियादी पक्ष के वकील रामरूप पटेल ने बताया कि जिला और सत्र न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार कुशवाह ने इस मामले की सुनवाई की.

न्यायाधीश प्रदीप कुमार कुशवाह ने सभी पांचों आरोपी पदमकांत शुक्ला, राजू द्विवेदी, आलोक सिंह, विक्रमजीत सिंह और अपूर्व यादव को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. ये सभी मुजरिम 23 से 26 साल के बीच के हैं.

दोहरी उम्र कैद की हुई सजा

पटेल ने कहा कि एक उम्र कैद की सजा पूरी होने पर उनकी दूसरी उम्र कैद की सजा शुरू होगी. उन्होंने बताया कि अदालत ने इन पांच में से तीन आरोपियों पदमकांत, राजू और आलोक को अपहरण और हत्या का दोषी माना, जबकि दो आरोपियों विक्रमजीत और अपूर्व यादव को अपहरण और आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया.

उन्होंने कहा कि दोषी साबित पाए जाने के पश्चात हमने सभी पांचों को फांसी की सजा की मांग अदालत से की थी, जबकि आरोपी पक्ष की ओर से दलील दी गई कि इन सभी ने पहली बार अपराध किया है और कम उम्र के हैं, इसलिए इनको न्यूनतम सजा दी जाए.

उच्च न्यायालय में करेंगे अपील

उन्होंने बताया कि इन्होंने गंभीर प्रकृति का अपराध किया है, लेकिन इनकी आयु को देखते हुए अदालत ने इसको आजीवन कारावास में तब्दील किया है. उन्होंने कहा कि आदेश की कॉपी देखने के बाद हम इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे.

6 साल के जुड़वा भाईयों की कर दी थी हत्या

पटेल ने बताया कि छह साल के जुड़वा भाई श्रेयांश और प्रियांश उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के तेल व्यापारी बृजेश रावत के बेटे थे और दोनों मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट वाले हिस्से में स्थित स्कूल में पढ़ते थे. उन्होंने कहा कि 12 फरवरी 2019 को स्कूल परिसर से एक स्कूल बस से छह लोगों ने इनका अपहरण किया था और एक करोड़ रुपये फिरौती मांगी थी. बदमाशों ने दोनों भाइयों की हत्या करने के बाद भी 20 लाख रुपये फिरौती वसूल ली थी और फिरौती मिलने के चार दिन बाद 24 फरवरी को दोनों के शव उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में यमुना नदी में मिले थे.

उन्होंने कहा कि जिन पांच अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा दी गई है, वे वर्तमान में केंद्रीय जेल में बंद हैं, जबकि एक आरोपी रामकेश यादव ने जेल में फांसी लगा कर खुदकुशी कर ली थी.

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