-->

CASH ON DELIVERY STORE ऑनलाइन शॉपिंग के लिए क्लिक करें

CASH ON DELIVERY STORE ऑनलाइन शॉपिंग के लिए क्लिक करें
FASHION OFFERS
RBI का बड़ा फैसला, अब इस बैंक के ग्राहक अपने खाते से निकाल सकेंगे सिर्फ एक हजार रुपये

RBI का बड़ा फैसला, अब इस बैंक के ग्राहक अपने खाते से निकाल सकेंगे सिर्फ एक हजार रुपये


RBI ने कहा कि बैंक पर पाबंदी का यह मतलब नहीं निकालना चाहिए कि उसका बैंक लाइसेंस रद्द किया जा रहा है. बैंक वित्तीय स्थिति में सुधार तक बैंक कारोबार पूर्व की तरह करता रहेगा

RBI का बड़ा फैसला, अब इस बैंक के ग्राहक अपने खाते से निकाल सकेंगे सिर्फ एक हजार रुपये

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कर्नाटक के डेक्कन अरबन को-ऑपरेटिव बैंक (Deccan Urban Co-op Bank) को लेकर बड़ा फैसला किया है. आरबीआई ने डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक को नया कर्ज देने या जमा स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया है. साथ ही ग्राहकों को उनके बचत खाते से 1,000 से अधिक की राशि निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह निर्देश अगले छह महीने के लिए है. सहकारी बैंक को बिना पूर्व मंजूरी के कोई नया निवेश या नई देनदारी लेने से भी मना किया गया है.

आरबीआई ने कहा कि उसने बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) को गुरुवार (18 फरवरी) को यह निर्देश दिया. केंद्रीय बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए जमाकर्ताओं को सभी बचत खातों या चालू खातों से 1,000 रुपये से अधिक निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती.’’आरबीआई के अनुसार ग्राहक अपने कर्ज का निपटान जमा के आधार पर कर सकते हैं. यह कुछ शर्तों पर निर्भर है

छह महीने तक जारी रहेगा निर्देश

नियामक ने कहा कि हालांकि 99.58 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम बीमा निगम (डीसीजीसी) योजना के दायरे में हैं. डीसीजीसी आरबीआई की पूर्ण अनुषंगी है. यह बैंक जमा पर बीमा उपलब्ध कराता है. आरबीआई ने कहा कि बैंक पर पाबंदी का यह मतलब नहीं निकालना चाहिए कि उसका बैंक लाइसेंस रद्द किया जा रहा है. बैंक वित्तीय स्थिति में सुधार तक बैंक कारोबार पूर्व की तरह करता रहेगा. ये निर्देश 19 फरवरी, 2021 की शाम से छह महीने के लिये प्रभाव में रहेगा जो आगे समीक्षा पर निर्भर करेगा.

सरकार ने को-ऑपरेटिव बैंकों को RBI की निगरानी में लाया

देश में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के मकसद से राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत सहकारी बैंकों की स्थापना की जाती है. इनका पंजीकरण रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसाइटी के पास किया जाता है. पिछले साल को-ऑपरेटिव बैंकों पर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इसे रिजर्व बैंक (RBI) के निगरानी के दायरे में ला दिया था.

इससे पहले इसी महीने आरबीआई ने महाराष्ट्र के नासिक स्थिति इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से पैसा निकालने पर रोक लगा दी थी. रोक लगाने के बाद आरबीआई ने कहा था कि बैंक की 99.88 प्रतिशत जमाकर्ता पूर्ण रूप से डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बीमा योजना के दायरे में हैं

0 Response to "RBI का बड़ा फैसला, अब इस बैंक के ग्राहक अपने खाते से निकाल सकेंगे सिर्फ एक हजार रुपये"

Post a Comment

JOIN WHATSAPP GROUP

JOIN WHATSAPP GROUP
THE VOICE OF MP WHATSAPP GROUP

JOB ALERTS

JOB ALERTS
JOIN TELEGRAM GROUP

Slider Post