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नौकरीपेशा ध्यान दें! बेहद जरूरी है EPFO में ये डॉक्युमेंट जमा करना, वरना नहीं मिलेगा ब्याज

नौकरीपेशा ध्यान दें! बेहद जरूरी है EPFO में ये डॉक्युमेंट जमा करना, वरना नहीं मिलेगा ब्याज



बैंक खाते से लेकर प्रोविडेंट फंड (Provident fund) खाते तक नो योर कस्टमर (KYC) काफी जरूरी है. जिनका KYC पूरा नहीं होता है, वो EPFO की ऑनलाइन सर्विस का फायदा नहीं मिलता है

नौकरीपेशा ध्यान दें! बेहद जरूरी है EPFO में ये डॉक्युमेंट जमा करना, वरना नहीं मिलेगा ब्याज
ऑनलाइन माध्यम से यह प्रक्रिया घर बैठे ही कर सकते हैं.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पंजीकृत लगभग 40 लाख लोगों को ब्याज का भुगतान नहीं किया है. EPFO ने इसके पीछे की वजह बेमेल केवाईसी को बताया है. सरकार करीब डेढ़ महीने पहले ही 2019-20 के लिए निर्धारित ब्याज का ऐलान कर चुकी है. इसकी वजह से EPFO फिर से सुर्खियों में है. हालांकि इससे पहले भी ब्याज भुगतान में देरी के लिए EPFO चर्चा में है. ईपीएफओ में केवाईसी कराना क्यों जरूरी है और इससे आपको क्या फायदे मिलते हैं. आइए जान लेते हैं.

बैंक खाते से लेकर प्रोविडेंट फंड (Provident fund) खाते तक नो योर कस्टमर (KYC) काफी जरूरी है. जिनका KYC पूरा नहीं होता है, वो EPFO की ऑनलाइन सर्विस का फायदा नहीं मिलता है. KYC के बिना पीएफ खातों से पैसा नहीं निकाला जा सकता. KYC नहीं होने पर ईपीएफओ के मेंबर ई-सेवा पोर्टल की कई ऑनलाइन सेवाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे. इनमें निकासी क्‍लेम फाइल करना, अकाउंट ट्रांसफर करना, नॉमिनेशन करने जैसी सेवाएं शामिल हैं.

जिन अकाउंट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हुई रहती है उन्हें कभी भी पैसे ट्रांसफर या निकासी में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है. अगर आपके पीएफ अकाउंट में बैंक खाते की जानकारी अपडेट नहीं होती है तो क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है. अगर आपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करा रखे हैं तो ईपीएफ सदस्य को कोई एसएमएस अलर्ट आपको नहीं मिलेगा.

घर बैठे कैसे कराएं KYC

अपने UAN नंबर में कोवाईसी कराने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे अपनी केवाईसी करा सकते हैं. UAN पोर्टल पर जाकर KYC का ऑप्शन क्लिक करें और सामने खुली विंडो में पैन, आधार, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट वाले सेक्शन पर एक-एक करके क्लिक करें. अपनी जानकारी भर दें और सब्मिट कर दें. अब आपका पैन और आधार इसमें जुड़ तो जाएगा. मगर वेरिफाई कराने के लिए आपको अपने एम्प्लॉयर से कहना होगा. एम्प्लॉयर के वेरिफाई करते ही आप ऑनलाइन सुविधा का लाभ ले सकेंगे.

KYC के लिए EPFO अपने पोर्टल पर इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की अनुमति देता है.

बैंक खाता, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस -इलेक्‍शन कार्ड -राशन कार्ड -नेशनल पॉपुलेशन रजिस्‍टर. अगर आपकी केवाईसी पूरी है, तो तो महज तीन दिन में ही EPFO आपके पीएफ निकासी की प्रक्रिया को प्रोसेस कर देगा. इसके बाद पीएफ का पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा.

साल 2014 में EPFO ने PF से जुड़ी सेवाओं में तेजी लाने और बेहतर सुविधा देने के मकसद से अंशधारकों के लिए 12 अंकों वाला UAN नंबर जारी किया था. अब सभी खातों को UAN से जोड़ा जाता है. इससे भविष्य में कोई भी प्रोविडेंट फंड से संबंधित जानकारी ली जा सकती है. साथ ही पूरी सर्विस हिस्ट्री इससे जोड़ दी जाती है.

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