-->
अगर इस काम के लिए पैसे उधार लिए हैं तो टैक्स में मिल सकती है छूट! जानें- कैसे?

अगर इस काम के लिए पैसे उधार लिए हैं तो टैक्स में मिल सकती है छूट! जानें- कैसे?


टैक्स में छूट बच्चों की स्कूल फीस, होम लोन, इंश्योरेंस आदि पर मिलती है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आप किसी से उधार लिए हुए पैसे से भी आप टैक्स बचा सकते हैं.

अगर इस काम के लिए पैसे उधार लिए हैं तो टैक्स में मिल सकती है छूट! जानें- कैसे?
टैक्स में छूट बच्चों की स्कूल फीस, होम लोन, इंश्योरेंस आदि पर मिलती है.

फरवरी आने के बाद लोग अक्सर टैक्स बचाने की कोशिश शुरू कर देते हैं और दिमाग लगाते हैं कि आखिर टैक्स किस तरह से बचाया जा सकता है. टैक्स में छूट बच्चों की स्कूल फीस, होम लोन, इंश्योरेंस आदि पर मिलती है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आप किसी से उधार लिए हुए पैसे से भी आप टैक्स बचा सकते हैं. जी हां, अगर आप किसी खास काम के लिए अपने जानकार से पैसे लेते हैं तो आप टैक्स में छूट मिलती है.

आप भी सोच कर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा किया जाता है, जिसके लिए कुछ अन्य शर्तों का पालन भी करना पड़ता है. हाल ही बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने होम लोन पर लगने वाले ब्याज पर टैक्स छूट को एक साल के लिए बढ़ा दिया था. यानी अब अगले साल तक भी होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली छूट बरकरार रहेगी और अभी होम लोन से 1.5 लाख तक की छूट मिलती है.

कैसे मिलती है उधार पैसे पर छूट

ऐसे में अगर आप घर बनाने के लिए होम लोन लेते हैं तो आपको टैक्स पर छूट मिलती है. इस स्थिति में अगर आप किसी अन्य रिश्तेदार या जानकार से पैसे उधार लेते हैं और उन पैसों को घर बनाने के काम में लगाते हैं तो आपको होम लोन वाले क्राइटेरिया के हिसाब से छूट मिल सकती है. टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि सेक्शन 24बी नियमों में होम लोन से मिलने वाले छूट के लिए कहा गया है और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बैंक से ही लोन लेना जरूरी है. अगर आप किसी व्यक्ति से ब्याज पर उधार पैसे लेकर घर बना रहे हैं तो आपको छूट मिलती है.

इस बात का रखना होगा ध्यान?

अगर आप घर बनाने के लिए किसी व्यक्ति से पैसे उधार लेते हैं और उनसे छूट हासिल करना चाहते हैं तो आपको उधार पैसे लेने वाले व्यक्ति से पूरी कागज साइन करवाने होंगे. यानी आपको कानूनी नियमों का पालन करते हुए पूरा एग्रीमेंट बनाते हुए पैसे उधार लेने होंगे. साथ ही आपको यह भी दिखाना होगा कि आपने किसी व्यक्ति से लिए पैसों को घर बनाने के लिए काम में लिया है. अगर आपके पास घर बनाने के लिए पैसे उधार लेने के पूरे दस्तावेज हैं तो आपका इसका फायदा उठा सकते हैं.

अगर कोई घर खरीदता है तो होम लोन पर टैक्स में कई तरह से छूट दी जाती है. प्राइवेट और पब्लिक बैंक कम इंट्रेस्ट रेट पर आसानी से होम लोन उपलब्ध करवाते हैं. इसी लोन पर टैक्स का लाभ मिलता है. बता दें कि होम लोन पर आप 5 लाख तक टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं. दरअसल, आप एक तरीके से नहीं बल्कि अलग अलग तरीके घर बनाने को लेकर टैक्स पर छूट प्राप्त कर सकते हैं.

0 Response to "अगर इस काम के लिए पैसे उधार लिए हैं तो टैक्स में मिल सकती है छूट! जानें- कैसे?"

Post a Comment

JOIN WHATSAPP GROUP

JOIN WHATSAPP GROUP
THE VOICE OF MP WHATSAPP GROUP

JOB ALERTS

JOB ALERTS
JOIN TELEGRAM GROUP

Slider Post