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स्टाम्प पेपर वेंडर बनकर ऐसे शुरू करें खुद का बिजनेस, कम लागत में होगा ज्यादा मुनाफा

स्टाम्प पेपर वेंडर बनकर ऐसे शुरू करें खुद का बिजनेस, कम लागत में होगा ज्यादा मुनाफा


    

स्टाम्प पेपर विक्रेता बनने के लिए आपको राज्य सरकार के पंजीयन एंव मुद्रांक विभाग से लाइसेंस लेना होता है. इसके बाद आप स्टाम्प पेपर बेचने के लिए रजिस्टर हो जाते हैं, इसके बाद आप एक सीमित रुपये तक स्टांप पेपर बेच सकते हैं

अब कई राज्यों ने वेंडर के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस ऑनलाइन माध्यम से ही कर दिया है.

कई लोग ऐसे हैं, जो कम निवेश के साथ अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. अगर आप भी कम निवेश में अच्छे बिजनेस का ऑप्शन खोज रहे हैं तो आपके लिए भी स्टाम्प पेपर वेंडर बनना अच्छा ऑप्शन हो सकता है. आप भी आसानी से स्टाम्प पेपर विक्रेता बन सकते हैं और स्टाम्प की आवश्यकता लोगों को पड़ती ही रहती है, तो आपके लिए ग्राहकों की भी कमी नहीं है. अगर आपको लगता है कि आप ये बिजनेस कर सकते हैं तो आप लाइसेंस हासिल करके आधिकारिक वेंडर बन सकते हैं.

स्टाम्प पेपर विक्रेता बनने के लिए आपको राज्य सरकार के पंजीयन एंव मुद्रांक विभाग से लाइसेंस लेना होता है. इसके बाद आप स्टाम्प पेपर बेचने के लिए रजिस्टर हो जाते हैं, इसके बाद आप एक सीमित रुपये तक स्टांप पेपर बेच सकते हैं. कई कम्यूटर्स ऑपरेटर्स ये काम कर रहे हैं और इसके साथ ही वो आधार, पैन, सरकारी योजनाओं संबंधित काम करके अच्छा पैसा कमाते हैं. ऐसे में आप भी वेंडर का लाइसेंस ले सकते हैं और इसके साथ अन्य काम भी जारी रख सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं.

कैसे मिलता है लाइसेंस?

वैसे अब कई राज्यों ने वेंडर के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस ऑनलाइन माध्यम से ही कर दिया है. ऐसे में जिन राज्यों में ऑनलाइन सुविधा है, वहां आप ऑनलाइन माध्यम से ईस्टाम्प वेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं. दरअसल, अब ईस्टाम्प पेपर ज्यादा माने जा रहे हैं और पहले जैसे स्टाम्प पेपर अब नहीं मिल रहे हैं. ऐसे में आप ईस्टाम्प पेपर प्रिंट करने का कारोबार कर सकते हैं, इससे लिए सरकार आपको लाइसेंस भी देती है.

ऑनलाइन कैसे करें अप्लाई?

अगर आप ऑनलाइन माध्यम से इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास csc आईडी होनी चाहिए. csc आईडी होने के बाद आप सीईसी प्लेटफॉर्म पर ईस्टाम्पिंग के ऑप्शन पर आकर आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद आपको आपके शहर के राजस्व विभाग के ऑफिस में संपर्क करना होगा, फिर आपको लाइसेंस मिल जाएगा. कई शहरों में ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करना पड़ा है, इसके लिए आपको राजस्व विभाग से फॉ़र्म लेकर जमा करवाना होता है. लाइसेंस मिलने के बाद आप उस तहसील में कहीं भी दुकान खोल सकते हैं.

ई स्टाम्प वेंडर बनने के लिए जरूरी दस्तावेज

अगर आप E Stamp Vendor बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ दस्तावेज भी सरकार को जमा करने होंगे. इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, सीएससी आईडी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट दस्तावेज शामिल है.

कैसे होता है मुनाफा?

दरअसल, हर स्टाम्प की बिक्री के आधार पर कमीशन मिलता है. पहले एक स्टाम्प पर वेंडर काफी ज्यादा एक्सट्रा पैसे लेते थे, जिसके बाद आप ई स्टाम्प की व्यवस्था शुरू की गई है. अब ईस्टाम्प की बिक्री से भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं.

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