डेबिट और क्रेडिट कार्ड से नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन पेमेंट, 16 मार्च से लागू होगा नियम
Sunday 15 March 2020
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नई दिल्ली: आजकल ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंडिंग और कूल माना जाता है लेकिन ऐसा करने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं । अगर आप भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक 16 मार्च से डेबिट और क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने संबंधी नियम बदल जाएंगे और सोमवार से आप इन कार्ड्स का इस्तेमाल सिर्फ Atm से पैसा निकालने और फिजिकली स्वाइप करके ही कर पाएंगे। RBI ने ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ने की वजह से ये कदम उठाया है। यहां ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि अगर कोई कस्टमर अपने कार्ड्स से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना चाहता है तो उसे अपने बैंक से संपर्क करना पड़ेगा ।
RBI ने 15 जनवरी को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था ।
इन बातों के लिए बैंक से करना पड़ेगा संपर्क-
- नए इश्यू हुए कार्ड्स में ये सुविधा अब पहले की तरह ऑटोमैटिक नहीं मिलेगी बल्कि आपको अपनी बैंक से संपर्क कर इसे चालू कराना पड़ेगा । यानि अगर आप अपने कार्ड का इस्तेमाल देश के बाहर करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चालू कराने के लिए आपको बैंक में अप्लाई करना होगा । अभी तक ये सुविधा कार्ड इश्यू होने के साथ स्वत: चालू हो जाती थी ।
- बैंको के पास पुराने कार्ड्स को डिएक्टीवेट करने और नए कार्ड इश्यू करने का अधिकार होगा । बैंक रिस्क के हिसाब से इस बारे में फैसला कर सकता है।
- अगर कोई कस्टमर कार्ड के माध्यम से डिजीटल पेमेंट नहीं करेगा तो बैंक के पास इन कार्ड्स से ये सुविधा रद्द करने का अधिकार होगा ।
- इसके अलावा कस्टमर्स के पास कार्ड्स को स्विच ऑन और ऑफ करने का अधिकार भी होगा ।
- RBI ने बैंको को 24x7 मोबाइल ऐप फैसिलिटी देने का निर्देश भी दिया है।
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